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EPFO : पेंशनर्स अब कभी भी जमा कर सकते हैं लाईफ सर्टिफिकेट, डेडलाईन की नहीं होगी टेंशन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब पेंशनर्स (Pensioners) कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
इसके लिए अब इन्हें कोई अंतिम तारीख नहीं होगी। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि यह सर्टिफिकेट जमा करने के तिथि से एक साल के लिए वैध होगा। इसके बाद फिर दूसरा जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
दरअसल में पेंशन का लाभ हर साल व हर महीने पाते रहने के लिए पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर यह प्रमाण पत्र किसी साल नहीं जमा किया जाता तो पेंशन पाने वाले कर्मचारी का पैसा रुक जाता है। अब EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। यह फैसला आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिया गया है।